विशेष प्रतिनिधि
नई दिल्ली ।आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में ईडी को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी और पूछताछ की अनुमति पर राउज एवेन्यू अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने ईडी की अर्जी पर प्रोडक्शन वारंट जारी कर चिदंबरम को पेश करने का निर्देश दिया था। विशेष सीबीआई जज अजय कुमार कुहार ने सोमवार को ईडी व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला आज चार बजे तक सुरक्षित रख लिया। सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष चिदंबरम की गिरफ्तारी की अनुमति मांगते हुए कहा कि आईएनएक्स मामला कालेधन के धनशोधन का मामला सीबीआई के केस से अलग है और इसमें उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर अपनी सहमति दे चुकी है। वहीं दूसरी ओर ईडी की अर्जी का विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सारा केस एक है और ईडी का पूरा केस सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है। सीबीआई इस केस में उनके मुव्वकिल से पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी की पूछताछ के बाद ही चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसलिए ईडी को रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में 21 अगस्त की रात गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने सीबीआई की पूछताछ के बाद चिदंबरम को पांच सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।