विशेष प्रतिनिधि
नई दिल्ली । आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरमकी जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुना सकता है। चिदंबरम फिलहाल जेल में बन्द हैं। हालाकि मंगलवार के फैसले से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब उन्हें ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में वे जेल से बाहर नहीं आएंगे।
इससे पहले 18 अक्टूबर को आईएनएक्स मीडिया केस में CBI ने कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम (उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और उनकी दो कंपनियों समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ शुक्रवार को चार्जशीट दायर की थी।
सीबीआई ने जमानत न देने की सिफारिश की थीइस दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा था कि इस मामले में भ्रष्टाचार की जांच जारी है। लिहाजा पी। चिदंबरम को अभी जमानत न दी जाए।
CBI ने जो जमानत याचिका दायर की थी उसमें दावा किया गया था कि इंद्राणी मुखर्जी ने पी चिदंबरम को रिश्वत के तौर पर 35 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए। ये पैसे सिंगापुर, मॉरीशस, बरमूदा, इंग्लैंड और स्विटजरलैंड में दिए गए। ये आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश लाल सिंह के समक्ष दायर किया गया।
ज्ञात रहे कि 15 मई, 2017 को ईडी ने ये मामला दर्ज किया था। ईडी के द्वारा दर्ज केस में आईएनएक्स मीडिया पीवीटी लिमिटेड ने 4।62 करोड़ रुपये की स्वीकृत FDI राशि के मुकाबले लगभग 403।07 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश प्राप्त किए थे। जांच के दौरान पाया गया कि आईएनएक्स के निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी, पी चिदंबरम, तत्कालीन वित्त मंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम सहित कई अधिकारी इसमें शामिल थे।