विशेष संवाददाता
नई दिल्ली । पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खातों से कैश निकासी पर लगी रोक के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने खाताधारकों की चिंताओं पर 13 नवंबर तक आरबीआई को जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर वह आरबीआई के जवाब से संतुष्ट होता है,तब इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई। गत शुक्रवार को इस पीआईएल पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2020 को होगी। पीआईएल में दिल्ली हाईकोर्ट से पीएमसी बैंक के खातों से कैश निकासी पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश देने की मांग की गई है। आरबीआई ने पीएमसी बैंक के खातों से कैश निकासी पर प्रतिबंध लगा दिए थे।