संवाददाता
लखनऊ । पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने के केस में आरोपी बलात्कार पीड़िता के विरुद्ध लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज पवन कुमार राय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 4 मार्च की तारीख तय करते हुए आरोपी के जमानतदारों को भी नोटिस भेजा है। इससे पहले कोर्ट में इस मामले के आरोपी संजय सिंह, डीपी सिंह, विक्रम सिंह और सचिन हाजिर हुए, जबकि अजीत सिंह की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई। इस मामले की आरोपी और बलात्कार पीड़िता न तो कोर्ट में हाजिर हुई और न ही उसकी तरफ से हाजिरी माफ करने की अर्जी ही दी गई।
इस पर कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और जमानतदारों के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 6 नवम्बर 2019 को संज्ञान लिया गया था, लेकिन आरोपियों की गैरहाजिरी के चलते अभी तक आरोपियों पर आरोप तय नहीं किए जा सके हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ऐसे मामलों का निस्तारण तेजी से किया जाए। वादी ओम सिंह ने 25 अगस्त 2019 को शाहजहांपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह मुमुक्षु आश्रम का विधिक कार्य करते हैं और उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने 5 करोड़ की मांग की। उनके अनुसार, पैसे मांगने वाले ने धमकी दी कि यदि रक़म का इंतजाम नहीं हुआ तो चिन्मयानंद और आश्रम को बदनाम कर दिया जाएगा। साथ ही वीडियो को वायरल कर छवि खराब करने की भी धमकी दी गई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं, हाइकोर्ट ने मामले की सुनवाई को शाहजहांपुर से लखनऊ ट्रांसफर किया था।