मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत ने मुंबई के बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की उस याचिका को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने जेल में सजा पाए कैदियों के लिए निर्धारित साड़ी पहनने से छूट देने का इस आधार पर अनुरोध किया था कि वह विचाराधीन कैदी हैं. ज्ञात हो कि वर्ष 2015 में अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या मामले में गिरफ्तारी के बाद से ही इंद्राणी मुखर्जी मुंबई के भायखला महिला जेल में बंद है. उन्होंने पिछले महीने अदालत को बताया कि था कि वह विचाराधीन कैदी हैं, इसके बावजूद जेल अधिकारी उनसे हरे रंग की साड़ी पहनने के लिए कह रहे हैं जो सजा पाए कैदियों की पोशाक है. इसके साथ ही इंद्राणी ने अपने वकील के जरिये याचिका दायर कर इस साड़ी को पहनने से छूट देने का अनुरोध किया. लेकिन विशेष न्यायाधीश जे.सी.जगदले ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है. गौरतलब हो कि अप्रैल 2012 में 24 वर्षीय शीना की एक कार के अंदर गला दबा कर हत्या कर दी गई थी. शीना की हत्या के आरोप में इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और उसके पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय को 2015 में गिरफ्तार किया गया था. इंद्राणी के तत्कालीन पति पीटर को बाद में मामले में आरोपी बनाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया. जांच के अनुसार इंद्राणी का राहुल के साथ शीना के रिश्ते के विरोध के अलावा वित्तीय विवाद हत्या के पीछे एक संभावित मकसद था. इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई.