
दिल्ली-NCR वालों को दिवाली पर तोहफा, SC ने दी पटाखे जलने की इजाजत
दिवाली के मौके पर दिल्ली NCR के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तोहफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली मनाने के लिए प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने दिल्ली समेत पूरे NCR में ग्रीन पटाखा चलाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली सरकार (NCT) और केंद्र सरकार ने भी कोर्ट से गुज़ारिश की कि कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि सिर्फ वही उत्पादक पटाखे बेच सकते हैं जिनके पास NEERI और PESO का लाइसेंस है। ऐसे लाइसेंसधारी व्यापारी 18 से 21 अक्टूबर तक सीमित जगहों पर बिक्री कर सकेंगे। अदालत ने पुलिस और पेट्रोलिंग टीमों को निगरानी करने और सैंपल की जांच करने का निर्देश दिया है। सिर्फ QR कोड वाले पटाखे बेचे जा सकेंगे और गलत या बिना लाइसेंस वाले पटाखे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लोगों को दीवाली से पहले और दीवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे और शाम 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है।
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