पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष विवाद पर हाईकोर्ट की अंतरिम राहत
कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में अंतरिम फैसला सुनाया है। अदालत ने तृणमूल कांग्रेस की उस मांग को फिलहाल स्वीकार नहीं किया, जिसमें एतबिर बनर्जी की नियुक्ति पर रोक लगाने की अपील की गई थी। इसके साथ ही एतबिर बनर्जी अभी नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे। यह विवाद तब शुरू हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें आधिकारिक मान्यता दी। टीएमसी का कहना है कि ऐसे पद का निर्धारण केवल अध्यक्ष के विवेक पर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदन की वास्तविक राजनीतिक स्थिति और संसदीय परंपराओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
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