उम्मीद-पोर्टल में अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हुईं पंजीकृत
पंजीकरण कार्य नहीं करने वाले मुतवल्लियों पर फिलहाल जुर्माना नहीं
नई दिल्ली। फिलहाल उम्मीद-पोर्टल पर संपत्ति पंजीकृत नहीं कर पाने वाले मुतवल्लियों पर जुर्माना नहीं लगेगा और ना ही कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को घोषणा की है, कि केंद्र सरकार पंजीकरण की समय सीमा के बाद अगले तीन महीनों तक वक्फ कानून के तहत उम्मीद पोर्टल पर संपत्ति पंजीकृत करने वाले मुतवल्लियों पर जुर्माना नहीं लगाएगी और ना ही सख्त कार्रवाई करेगी। रिजिजू ने कहा कि कई सांसदों और सामाजिक नेताओं ने समय सीमा, जो 5 दिसंबर है, बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने की समय सीमा के बाद इसे देने से इनकार कर दिया।
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