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  • Saturday, 21 February 2026
रेलवे के टीटीई पर लगा 50 रुपए की रिश्वत का आरोप, 37 साल बाद हुए दोषमुक्त

रेलवे के टीटीई पर लगा 50 रुपए की रिश्वत का आरोप, 37 साल बाद हुए दोषमुक्त

नई दिल्ली,। 50 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एक टीटीई जीतेजी खुद को निर्दोष सावित नहीं कर पाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत के आरोप में दोषी ठहराए गए ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (टीटीई) को आखिरकार बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, लेकिन न्याय की यह जीत 37 साल बाद आई जब टीटीई इस दुनिया में नहीं रहे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा। साथ ही, टीटीई के कानूनी उत्तराधिकारियों को तीन महीने के भीतर सभी आर्थिक लाभ, पेंशन और बकाया राशि देने के आदेश दिए गए हैं।

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