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  • Saturday, 20 June 2026
सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने के अधिकार को बताया मौलिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने के अधिकार को बताया मौलिक अधिकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि सुरक्षित फुटपाथ पर पैदल चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि लोगों को सुरक्षित और व्यवस्थित फुटपाथ उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि इस अधिकार का उल्लंघन होता है, तो प्रभावित व्यक्ति कानूनी राहत और मुआवजे की मांग कर सकता है।

कोर्ट ने कहा कि सड़कों के विकास में पैदल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह टिप्पणी एक सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई थी। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि सुरक्षित फुटपाथ और निर्बाध पैदल आवागमन हर नागरिक के सम्मानजनक जीवन और सुरक्षा से सीधे जुड़े हुए हैं।

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