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  • Wednesday, 08 April 2026
समय सीमा तय नहीं, लेकिन राज्यपाल किसी भी बिल को रोक नहीं सकते: सुप्रीम कोर्ट

समय सीमा तय नहीं, लेकिन राज्यपाल किसी भी बिल को रोक नहीं सकते: सुप्रीम कोर्ट

-प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले में संविधान पीठ का ऐतिहासिक फैसला
नई दिल्ली,। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्यपालों की विधायी शक्तियों और उनकी सीमाओं को स्पष्ट करते हुए कहा- राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं कि वह किसी विधेयक को रोककर रखें। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा, कि राज्यपाल के पास बिल पर निर्णय लेने के केवल तीन ही संवैधानिक विकल्प हैं, पहला मंज़ूरी देना, दूसरा राष्ट्रपति के पास भेजना और तीसरा विधानसभा को वापस भेजना। इस प्रकार राज्यपाल किसी बिल को बिना निर्णय के लंबित नहीं रख सकते, ऐसा करने का उनके पास कोई संवैधानिक आधार नहीं है।

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