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  • Tuesday, 03 November 2026
दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति

दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 7 और 8 नवंबर 2026 को कुछ खास शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दे दी है। ये पटाखे केवल सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के तय समय के दौरान ही जलाए जा सकेंगे। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, सभी शैक्षणिक संस्थानों को नो-क्रैकर जोन घोषित किया गया है। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इस दौरान हवा की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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