Dark Mode
  • Friday, 22 November 2024
81 साल के आसाराम को रेप केस में उम्रकैद:सूरत की महिला से किया था दुष्कर्म, 10 साल पहले दर्ज हुई थी

81 साल के आसाराम को रेप केस में उम्रकैद:सूरत की महिला से किया था दुष्कर्म, 10 साल पहले दर्ज हुई थी

अहमदाबाद । सूरत की एक महिला से रेप के मामले में 81 साल के आसाराम को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया था। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आसाराम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।

इस केस में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपी थे। कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना। आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने बाकी पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

सरकारी वकील आर.सी. कोड़ेकर ने बताया कि आसाराम को IPC की धारा 376, 377 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि पीड़ित महिला को 50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाए।

2013 में केस दर्ज हुआ था करीब 10 साल पहले आसाराम पर सूरत की एक महिला ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित उसके आश्रम में बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस मामले में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई थी। FIR के मुताबिक, महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में कई 2001 से 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म किया गया था। महिला तब आसाराम के आश्रम में रह रही थी।मामले में पुलिस ने जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी।

 

पीड़ित महिला की छोटी बहन ने आसाराम के बेटे पर लगाया था रेप का केस
दो बहनों में से छोटी ने आसाराम के बेटे नारायण साईं और बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी।बड़ी बहन की शिकायत गांधीनगर ट्रांसफर होने के कारण आसाराम पर गांधीनगर में मुकदमा चला, जिसमें सोमवार को कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया है। सरकारी वकील आरसी कोडेकर और सुनील पंड्या ने यह जानकारी दी।

 

आसाराम का आदमी महिला को आश्रम ले गया था
पीड़ित महिला की शिकायत में कहा गया था कि आसाराम ने उसे गुरुपूर्णिमा आने पर स्पीकर के रूप में चुने जाने के लिए कहा था और बाद में स्पीकर के रूप में चुना। इसके बाद आसाराम के फार्म हाउस शांतिवाटिका में बुलाया गया। आश्रम का ही एक अन्य व्यक्ति उसे आसाराम के फार्म हाउस ले गया। वहां आसाराम ने हाथ-पैर धोकर उसे कमरे के अंदर बुलाया और बाद में एक कटोरी घी मंगवाकर उसके सिर की मालिश की।

मालिश करने के दौरान आसाराम ने पीड़ित महिला के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। इस पर महिला ने वहां से भागने की कोशिश की। इस पर आसाराम ने उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म और अननेचुरल सेक्स किया। इसके बाद धमकी देकर वहां से चले जाने को कहा।

 

गवाहों पर लगातार होते रहे जानलेवा हमले
28 फरवरी, 2014 को सूरत की दो पीड़ित बहनों में से एक के पति पर घातक हमला किया गया था। इसके 15 दिन बाद आसाराम के वीडियोग्राफर राकेश पटेल पर भी जानलेवा हमला किया गया। हमले के कुछ दिनों बाद सूरत के एक कपड़ा बाजार में गवाह दिनेश भगनानी पर तेजाब फेंक दिया गया। ये तीनों गवाह हमले में बच गए थे। 23 मार्च 2014 को एक गवाह अमृत प्रजापति को गोली मार दी गई। 17 दिनों के इलाज के बाद अमृत की मौत हो गई थी।

 

एक गवाह पर कोर्ट में ही हुआ हमला
जनवरी 2015 में एक अन्य गवाह अखिल गुप्ता की मुजफ्फरनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक महीने बाद, आसाराम के निजी सहायक के रूप में काम करने वाले राहुल सचान पर हमला किया गया। जोधपुर कोर्ट में गवाही देने पहुंचे राहुल पर कोर्ट परिसर में जानलेवा हमला किया गया। राहुल सचान हमले में बच गए, लेकिन 25 नवंबर 2015 को लापता हो गए और तब से उनका कोई पता नहीं चला है।

गवाहों पर हमलों का सिलसिला जारी रहा और 13 मई 2015 को पानीपत में महेंद्र चावला पर हमला किया गया। हालांकि, हमले में महेंद्र की जान बच गई थी। इसके तीन महीने बाद एक अन्य गवाह 35 वर्षीय कृपाल सिंह की जोधपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कृपाल सिंह ने जोधपुर कोर्ट में पीड़िता के पक्ष में गवाही दी थी।

 


आसाराम के खिलाफ चल रहे अन्य मामले
जुलाई 2008: मोटेरा में 10 साल के अभिषेक वाघेला और 11 साल के दीपेश वाघेला की अधजली और क्षत-विक्षत लाशें मिलीं, जिससे आसाराम को मामले में क्लीन चिट मिल गई।

अगस्त 2013: जोधपुर की छात्रा से रेप, आसाराम को उम्रकैद की सजा अगस्त 2013: सूरत की लड़की ने चांदखेड़ा थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई, आसाराम दोषी पाया गया, आज सजा सुनाई गई। जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दो और मामले सामने आए हैं। इनमें फैसला आना बाकी है।

नवंबर 2014: आसाराम समेत पांच के खिलाफ जोधपुर में उदयमंदिर पुलिस को जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज। फैसला आना बाकी है।


फरवरी 2017: जोधपुर में जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज देने का मामला सामने आया। जिसमें आसाराम पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया।

 

Comment / Reply From

You May Also Like

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!