
GST की दरें बदलने से क्या सस्ता क्या महंगा?
GST की दरें बदलने से क्या सस्ता क्या महंगा? आपके लिए जानना जरूरी तथ्य
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने GST की 4 स्लैब खत्म करके सिर्फ 2 स्लैब वाली नई व्यवस्था तय की है। अब सिर्फ 5 % और 18 % GST लगेगा। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। केंद्र सरकार ने दरों में बदलाव के बाद आम जनता और उद्योग जगत से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी दिए हैं। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से बदलाव हुए, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, किन-किन चीजों पर ये टैक्स लगेगा, साथ ही क्या सस्ता और क्या महंगा होगा सबकुछ...
जीएसटी में बड़ा उलटफेर
22 सितंबर से नए टैक्स स्लैब में कपड़े, जूते, और दवाएं सस्ती होंगी, लेकिन वहीं लग्जरी गाड़ियां और सिन गुड्स पर भारी टैक्स लगेगा। फैसले के अनुसार, जो चीजें 12% स्लैब के दायरे में हैं, उन्हें अब 5% के स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं जो चीजें 28% स्लैब में हैं, उन्हें अब 18% के स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा लग्जरी आइटम और सिन गुड्स पर अब 40% GST देना होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर 'जीएसटी 2.0' की बात कही थी, उसी के देखते हुए इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 12% और 28% स्लैब को हटाकर टैक्स सिस्टम को 5% (आवश्यक वस्तुएं), 18% (अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं), और 40% (सिन और लग्जरी गुड्स) में बांटा गया है।
क्या सस्ता, क्या महंगा?
* रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें जो पहले 12 और 18 प्रतिशत GST के दायरे में थीं। जैसे कि हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, चीज, प्री-पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, मिक्स्चर, बर्तन, बच्चों की दूध पिलाने बोतल, बच्चों के नैपकिन, डायपर्स इत्यादि। इनपर अब 5 प्रतिशत GST लगेगा, जिससे यह चीजें सस्ती हो जाएंगी।
* इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल को अब 18 प्रतिशत GST अब देना होगा, जो पहले 28 प्रतिशत GST के दायरे में आता था। ऐसे में अब पेट्रोल, LPG, CNG कारें, डीजल, 3 पहियों वाले व्हीकल्स, मोटर बाइक (350cc या इससे कम इंजन वाली), एयर कंडीशनर, 32 इंच से ज्यादा वाले LED-LCD, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स, डिश वॉश मशीनें यह सभी चीजें 28 प्रतिशत GST के चलते महंगी थीं।
* एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो ये अब GST के दायरे से बाहर रहेंगी। मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल्स, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, पहले जब ये वस्तुएं 5% और 12% जीएसटी स्लैब में आती थीं, तो किसानों के लिए इनकी कीमतें अपेक्षाकृत अधिक थीं।
* कृषि क्षेत्र से जुड़ी वस्तुओं पर पहले 12% और 18% तक का जीएसटी लागू होता था, लेकिन अब इन पर केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसमें किसानों के लिए ज़रूरी सामान जैसे ट्रैक्टर, उसके टायर व कलपुर्जे, बायो-पेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स, और खेती-बाड़ी व बागवानी से जुड़ी मशीनें (जैसे कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग उपकरण) शामिल हैं।
* हेल्थ सेक्टर की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि दूध और रोटी समेत कई फूड आइटम, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस और 33 प्रकार की दवाओं पर अब GST नहीं लगेगा। पहले यह चीजें 12 और 18 प्रतिशत GST के दायरे में आने से महंगी थीं। 'ये जीएसटी का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है क्योंकि अब आम आदमी के लिए रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी।
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