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  • Wednesday, 17 December 2025
ऑनलाइन यौन शोषण पर सरकार हुई सख्त, तुरंत हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट

ऑनलाइन यौन शोषण पर सरकार हुई सख्त, तुरंत हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट

पीड़ितों को कानूनी और मानसिक मदद मिलेगी
ऑनलाइन यौन शोषण के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब किसी व्यक्ति की सहमति के बिना साझा की गई अंतरंग या निजी तस्वीरों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। नई व्यवस्था के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पुलिस को शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट हटाना अनिवार्य होगा।

गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने 22 अक्टूबर को सरकार द्वारा तैयार किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मंजूरी दी है। ये दिशानिर्देश पीड़ितों को न केवल कंटेंट हटाने का अधिकार देते हैं, बल्कि उन्हें यह भी सुनिश्चित करते हैं कि यदि वही सामग्री दोबारा अपलोड की जाती है तो उन्हें तुरंत अलर्ट किया जाए। नई गाइडलाइंस के तहत, पीड़ितों को कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे मानसिक रूप से संभल सकें। यह पहल अदालत के अगस्त 2025 के उस निर्देश के बाद की गई है जिसमें हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा था कि अगर किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो ऑनलाइन लीक हो जाते हैं, तो पीड़ित को राहत पाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?

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