
सुप्रीम कोर्ट करेगा आप की याचिका पर सुनवाई 3 फरवरी को
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के लिए 3 फरवरी को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई जिसमें दिल्ली में मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एमसीडी के लिए महापौर चुनाव जल्द कराने पर वकील की दलीलों पर ध्यान दिया।
सीजेआई ने कहा इसे 3 फरवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में महापौर का चुनाव पिछले इस महीने दूसरी बार ठप हो गया था क्योंकि उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी ने कुछ पार्षदों के हंगामे के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) हाउस को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। बैठक में महापौर का निर्वाचन न होने से निगम में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था। पहली बार ऐसे हालात बने हैं कि पार्षदों की शपथ तो हो गई लेकिन महापौर व उपमहापौर का निर्वाचन नहीं हो पाया।
निगमों के एकीकरण के बाद से विशेष अधिकारी महापौर और स्थायी समिति के अध्यक्ष की शक्तियों का उपयोग कर रहे थे और उनकी नियुक्ति सदन की पहली बैठक (इससे पहले छह जनवरी को हंगामे के कारण नहीं हो पाई थी बैठक) होने तक के लिए ही थी। एमसीडी मुख्यालय में मंगलवार को सदन की बैठक वहीं से शुरू हुई जहां 6 जनवरी को हंगामे के कारण रुक गई थी।
बैठक शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ के लिए बुलाया तो आप पार्षद दल के नेता मुकेश गोयल ने आपत्ति जताते हुए निगम एजेंडे में तय कार्यसूची के अनुसार निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण पहले कराने की मांग की थी। लेकिन उनके पीठासीन अधिकारी ने यह कहते हुए उनके विरोध को दरकिनार कर दिया कि यह उनके विवेक पर निर्भर करता है कि पहले किसकी शपथ कराएं।

News Editor
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