लागत वसूल होने के बाद भी टोल से वसूली: हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
128 टोल प्लाजा की लागत वसूल
नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय तथा न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में हाईकोर्ट ने प्राधिकरण से जवाब मांगा है। जिन टोल प्लाजा की लागत वसूल हो चुकी है। उसके बाद भी उनमें वसूली क्यों हो रही है। इस मामले की सुनवाई अब 20 जनवरी 2026 को होगी।
हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर यह सुनवाई हो रही थी। जनहित याचिका में कहा गया था, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे के निर्माण की लागत पहले ही वसूल हो चुकी है। उसके बाद भी टोल प्लाजा से टोल वसूल किया जा रहा है। जो अवैधानिक है। याचिका करता अब्दुल करीम अंसारी ने हाई कोर्ट को बताया, देश में 128 ऐसे टोल प्लाजा हैं। जहां पर निर्माण लागत वसूल हो चुकी है। उसके बाद भी गैर कानूनी तरीके से वसूली की जा रही है।
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