आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अभी फिलहाल, उनके ऊपर ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू रहेगा।
सांसद सिंह ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई रिमांड को भी चुनौती दी थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की।उधर, ईडी ने कहा कि पहली चार्जशीट में चार जगहों पर संजय सिंह का नाम था जिसमें से सिर्फ एक जगह पर संजय सिंह का नाम गलती से लिख गया था। लेकिन बाद में उस गलती में सुधारा किया गया था। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि संजय सिंह का यह दावा कि उन्होंने जांच एजेंसी को नोटिस भेजा था जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है यह कतई सही नहीं हैं। वहीं, ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि मैं कोर्ट को बयान दूंगा लेकिन गवाहों के नाम नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने अपने पहले बयानों में भी उनका नाम नहीं लिया था। उनका बयान पढ़ते हुए राजू ने कहा कि मैं आज जो कह रहा हूं वह पूर्ण सत्य है।
पहले मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे धमकी दी गई थी। अगर मैं उनके खिलाफ गया तो मेरे लिए और अधिक परेशानी होगी। मुझसे फोन से सारा डेटा डिलीट करने और एजेंसियों से कुछ भी न कहने के लिए कहा गया था। साथ ही दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में यह भी खुलासा किया कि उनके खिलाफ कई सबूत हैं।
Sunil Singh
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