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  • Friday, 30 October 2026
बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

बिहार सरकार में पंचायत राज मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। मामले में अदालत ने दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं होने के बावजूद दोबारा मंत्री बनाए गए, जो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164(4) की भावना का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट अब सभी पक्षों के जवाब के आधार पर आगे की सुनवाई करेगा।

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