
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा- शराब के मामलों के लिए अलग कोर्ट की बिल्डिंगें कब तक बन जाएंगी
नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत मामलों से निपटने के लिए बिहार में विशेष अदालतों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में देरी पर असंतोष व्यक्त किया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2016 में कानून पारित किया गया था लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक विशेष अदालतों के बुनियादी ढांचे के लिए भूमि आवंटित नहीं की है। सवाल यही था कि शराब के मामलों के लिए अलग कोर्ट की बिल्डिंगें कब तक बन जाएंगी?
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से टाइम लाइन के बारे में भी पूछा। पीठ ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि बुनियादी ढांचे की कमी को देखते हुए राज्य प्ली बारगेनिंग को बढ़ावा क्यों नहीं देता है। कोर्ट ने वकील से पूछा कि शराबबंदी कानून के तहत दर्ज सभी आरोपियों को मुकदमे के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार होने तक जमानत पर रिहा क्यों नहीं कर दिया जाता। पीठ में न्यायमूर्ति अभय एस ओका भी शामिल हैं उन्होंने बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से कहा कि हम कानून में निर्दिष्ट अपराधों के तहत दर्ज सभी अभियुक्तों को जमानत क्यों नहीं दे सकते?
आप सरकारी भवनों को अदालतों के लिए खाली क्यों नहीं कर देते? न्यायपालिका पर बोझ डालने वाले लंबित मामलों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि कानून के तहत 3.78 लाख से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं लेकिन केवल 4 हजार से अधिक का निस्तारण किया गया है और कहा कि यह समस्या है आप न्यायिक बुनियादी ढांचे और समाज पर इसके प्रभाव को देखे बिना कानून पारित करते हैं।
अधिनियम की एक धारा का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि जहां तक शराब के सेवन के लिए जुर्माना लगाने की शक्ति का संबंध है यह ठीक है लेकिन इसका संबंध कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तों को सजा देने की शक्ति से है। इस मामले में एमिकस क्यूरी एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को शक्तियां प्रदान करने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की है। कुमार ने कहा कि अधिनियम के तहत मामलों के निपटान की दर में वृद्धि हुई है क्योंकि कई न्यायिक अधिकारियों की भर्ती की गई है।
पीठ ने राज्य सरकार के वकील को इस मुद्दे पर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि साथ ही मामले से जुड़े सभी पहलुओं-कानून के तहत मामलों से निपटने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को शक्तियां प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण की जांच की जाएगी। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी बिहार में 2016 में लागू शराबबंदी कानून से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की।

News Editor
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