
अब करूर भगदड़ की जांच करेगी सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश -3 सदस्यीय कमेटी करेगी निगरानी, दो आईपीएस अफसर होंगे शामिल
नई दिल्ली,। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके और बीजेपी नेता उमा आनंदन की मामले की सीबीआई जांच याचिका पर फैसला सुनाया। मद्रास हाईकोर्ट ने मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी।
बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी जांच की निगरानी करेगी। इसमें दो आईपीएस अफसर शामिल होंगे, जो आईजीपी रैंक से नीचे के नहीं होने चाहिए। बेंच ने 10 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि जब एआईएडीएमके को करूर में कम जगह होने के कारण रैली की अनुमति नहीं दी गई तो फिर टीवीके को 27 सितंबर की रैली को कैसे इजाजत दी गई।
कोर्ट ने यह भी पूछा था कि मद्रास हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच का आदेश कैसे दिया, जबकि मामला मदुरै बेंच में था। बता दें 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी। 100 से ज्यादा लोग घायल थे। सीबीआई के अधिकारियों से अपील है कि वे कमेटी के समक्ष जांच की मंथली रिपोर्ट पेश करें। एसओपी की सुनवाई बेंच को सौंपी जाएगी। हमने रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है कि इसे आपराधिक याचिका के तौर पर कैसे लिस्ट किया गया।
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